बाराबंकी: श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर FIR, एलएलबी पाठ्यक्रम को लेकर लंबे विवाद के बाद कार्रवाई

Barabanki News: रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर FIR, BCI की मंजूरी के बाद बढ़ा विवाद

Sarfaraz Warsi
Published on: 4 Sept 2025 7:56 AM IST
बाराबंकी: श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर FIR, एलएलबी पाठ्यक्रम को लेकर लंबे विवाद के बाद कार्रवाई
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Ram Swaroop University News 

Barabanki News: बाराबंकी जिले की श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। कई दिनों से बिना अनुमति विधि पाठ्यक्रम संचालित करने के आरोपों से घिरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुधवार देर रात नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है।यह प्राथमिकी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव दिनेश कुमार की तहरीर पर दर्ज की गई, जिसे नगर कोतवाली इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने दर्ज किया। केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत पंजीकृत किया गया है।तहरीर के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करते हुए छात्रों का पंजीकरण और दाखिला कर रहा था, जबकि पाठ्यक्रम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

छात्र संगठनों का विरोध और प्रशासन से टकराव

पिछले कुछ दिनों से छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पर बिना मान्यता एलएलबी की पढ़ाई कराने का आरोप लगा रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि बीसीआई में फाइल लंबित है और जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। लेकिन इस स्पष्टीकरण से छात्रों की नाराज़गी कम नहीं हुई और हालात लगातार बिगड़ते गए।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब सोमवार को छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई छात्र और कार्यकर्ता घायल हो गए। मामला मुख्यमंत्री तक पहुँचा और शासन स्तर से रिपोर्ट तलब की गई।

FIR और मान्यता- एक ही दिन में दो बड़ी घटनाएँ

बुधवार को दो बड़ी घटनाएँ घटीं:

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स को औपचारिक मान्यता दे दी।उसी दिन विश्वविद्यालय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।इस प्रकार, जहां एफआईआर दर्ज होने से विश्वविद्यालय प्रशासन कानूनी दायरे में आ गया है, वहीं बीसीआई की मंजूरी से यह स्पष्ट हो गया है कि अब संस्थान कानूनी रूप से विधि पाठ्यक्रम चला सकता है।

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Shalini Rai

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