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Basti News: पूर्व विधायक संजय जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह समेत छह को तीन साल की कैद
Basti News: 2003 में हुए एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कांचना सिंह और मनीष जायसवाल प्रत्याशी थे।
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Basti News: बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 वर्ष पुराने एक मारपीट के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह समेत छह लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामला 3 दिसंबर 2003 को हुए एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल कुमार द्वितीय के साथ हुई अभद्रता और मारपीट से जुड़ा है। कोर्ट ने संजय जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह, महेश सिंह, त्र्यंबक पाठक, अशोक सिंह और इरफान को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इनमें त्र्यंबक पाठक और महेश सिंह ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं।
जानें पूरा मामला
दरअसल, 2003 में हुए एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कांचना सिंह और मनीष जायसवाल प्रत्याशी थे। मतगणना के दौरान परिणामों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था और तत्कालीन डीएम अनिल कुमार द्वितीय पर धांधली कराने का आरोप लगाया गया था। इसी दौरान आरोपितों ने डीएम के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। इस मामले में लोवर कोर्ट ने भी इन सभी छह आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की थी।
एमपी एमएलए कोर्ट ने लोवर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने सजा सुनाए गए सभी छह लोगों को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद बस्ती के राजनीतिक गलियारों में हलचल है। दो पूर्व विधायकों समेत छह लोगों को सजा सुनाए जाने से राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। यह मामला दो दशक से अधिक समय तक चला और आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है।
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