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Chandauli News: दोपहिया वाहन चालकों से अपील, नकली हेलमेट से रहें सावधान
Chandauli News: चंदौली के ARTO ने बताया कि नकली BIS मानक वाले हेलमेट बेचना गैरकानूनी है। यदि कोई विक्रेता ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Chandauli News (Image From Social Media)
Chandauli News: चंदौली में नकली BIS मानक वाले हेलमेटों की बिक्री जारी है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कुछ निर्माता बिना लाइसेंस के भी घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट बना रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। चंदौली के ARTO ने बताया कि नकली BIS मानक वाले हेलमेट बेचना गैरकानूनी है। यदि कोई विक्रेता ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के प्रयास का हिस्सा है।
आंकड़ों की भयावहता:
प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में भारी संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं। 2024 में 46,052 दुर्घटनाओं में 24,118 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे अधिक 18 से 35 वर्ष के युवा (51%) शामिल हैं। हेलमेट न पहनने के कारण लगभग 31% लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है।
परिवहन विभाग की संवेदनशीलता:
परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए गंभीर है और लगातार प्रयास कर रहा है।
जनता और विक्रेताओं से अपील:
दोपहिया वाहन चलाने वालों से अनुरोध है कि वे हमेशा BIS मानक वाले हेलमेट ही पहनें। आप अपने हेलमेट की प्रामाणिकता BIS Care App से जांच सकते हैं। हेलमेट विक्रेताओं से भी अपील है कि वे केवल BIS मानक वाले हेलमेट ही बेचें।
संयुक्त कार्रवाई:
जनसुरक्षा और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए, उद्योग विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर नकली और घटिया हेलमेट के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।
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