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Chandauli News: पटाखों की दुकानों पर पुलिस की औचक जाँच: दिवाली-छठ से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
Chandauli News: चंदौली पुलिस ने दिवाली और छठ के मद्देनजर पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा सुनिश्चित की।
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Chandauli News: आगामी बड़े त्योहारों, खासकर दिवाली और छठ पूजा, को देखते हुए चंदौली जिले की पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर, पटाखों की बिक्री करने वाली दुकानों का अचानक निरीक्षण किया गया। इस औचक जाँच का मकसद दुकानदारों के लाइसेंस की जाँच करना और यह सुनिश्चित करना था कि उन्होंने आग से बचाव के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए हैं।
प्रमुख अधिकारियों की टीम ने किया निरीक्षण
इस महत्वपूर्ण जाँच अभियान में कई बड़े अधिकारी शामिल थे। उपजिलाधिकारी पीडीडीयू नगर अनुपम मिश्रा, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा, एसडीएम सदर दिव्या ओझा, सीओ सदर देवेंद्र कुमार, और अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) कुमार रमाशंकर तिवारी ने पुलिस टीमों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने मुगलसराय और चंदौली क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक पटाखों की दुकानों का बारीकी से निरीक्षण किया।
सुरक्षा के लिए दिए गए कड़े निर्देश
अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ और कड़े निर्देश दिए कि आतिशबाजी केवल नियमों के अनुसार और पूरी सावधानी के साथ ही बेची जाए। इन निर्देशों में प्रमुख बातें शामिल हैं:एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर दुकानें आमने-सामने हैं, तो उनके बीच की दूरी 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।हर दुकान पर आग बुझाने का पर्याप्त इंतजाम होना ज़रूरी है। इसमें 200 लीटर पानी से भरा ड्रम, कम से कम दो फायर बाल्टी (बकेट), एक फायर एस्टाग्यूजर, और एक सीलिंग हुक शामिल होना चाहिए।अन्य सुरक्षा उपाय: पटाखों की दुकान टीन शेड के नीचे ही लगाई जानी चाहिए। दुकान में तेज गर्म होने वाली हैलोजन लाइट का उपयोग नहीं करना है। प्लास्टिक की रस्सी की जगह नारियल की रस्सी या सूती धागे का प्रयोग करें।
रिहायशी इलाकों में बिक्री पर सख्त कार्रवाई
अधिकारियों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों से पटाखे बेचने का काम न कराया जाए और दुकानें हमेशा रिहायशी (आबादी वाले) इलाकों से दूर, खुली जगह में ही लगाई जाएं। पुलिस ने साफ किया है कि यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के या रिहायशी क्षेत्र में पटाखे बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने के लिए उठाया गया है।
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