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Jhansi News: किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन साल का कारावास

Jhansi News: युवती छत के ऊपर खाना बना रही थी, तो उसके गांव का एक व्यक्ति छत पर चढ़कर बदनियत से उसकी बेटी के मुंह व छाती पर हाथ लगा दिया।

Gaurav kushwaha
Published on: 5 July 2025 7:58 PM IST
Accused of molesting teenager sentenced to three years in prison
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किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन साल का कारावास (Photo- Social Media)

Jhansi News: झांसी। न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एरच थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 5 अप्रैल 2018 को थाना में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि उसके भाई के मकान में गैस सिलेंडर के फट जाने के कारण मकान में आग लग गई तथा उसके घर में नुकसान हुआ।

इस संबंध में उसके गांव व पड़ोस के बहुत से लोग आओ गए, उसी समय उसकी बेटी छत के ऊपर खाना बना रही थी, तो उसके गांव का एक व्यक्ति छत पर चढ़कर बदनियत से उसकी बेटी के मुंह व छाती पर हाथ लगा दिया। उसकी बेटी ने ललकारा तो उसके भाई को छत से कूदकर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने अरविन्द पटेल के खिलाफ दफा 354 (क), 504,506 व धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि अरविन्द पटेल को 354 (क) में दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

चार जुआरियों पर लगाया जुर्माना

न्यायालय सीजे (जेडी)/एफटीसी 14 की अदालत ने जुआ खेलने पर पकड़े गए चार आरोपियों को जेल में बितायी गई अवधि व 200-200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

मालूम हो कि चिरगांव थाना पुलिस ने करइयनपुरा मोहल्ले में रहने वाले राजकुमार उर्फ कल्लू दुबे, गौरव सोनी, वीर सिंह कुशवाहा और दयाराम कुशवाहा को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया था। चारों आरोपियों पर 3/4 जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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