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Shravasti News: नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा, कोर्ट ने ढेड लाख रुपए का लगाया जुर्माना

Shravasti News: सरकारी अधिवक्ता रोहित गुप्ता ने बताया कि बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र के बदरहिया निवासी आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

Radheshyam Mishra
Published on: 25 Jun 2025 10:59 PM IST
Guilty of Mischief from Minor Girl Sentenced to 25 Years, Court Fined Rs 1.5 Lakhs
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नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा, कोर्ट ने ढेड लाख रुपए का लगाया जुर्माना (Photo- Newstrack)

Shravasti News: श्रावस्ती की अपर सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले मे अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट निर्दोष कुमार ने दोषी सन्नी उर्फ कृपाराम पासवान को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ढेड लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया है।

बता दें कि यह मामला गत 10 दिसंबर 2020 का है, जब कोतवाली भिनगा में एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकारी अधिवक्ता रोहित गुप्ता ने बताया कि बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र के बदरहिया निवासी आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पस्को ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास और ढेड़ लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है।

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया

बताया कि यह घटना गत 10 दिसंबर 2020 की समय 1 बजे की है वादी राकेश कुमार पुत्र मशाराम साकिन मोहल्ला कहारन शास्त्री नगर भिन्गा का निवासी है वादी की नावालिग पुत्री को लखन पुत्र निव्वर साकिन मोहल्ला नौवा गढी कोतवाली बहराईच का निवासी है। कहारन मोहल्ला भिन्गा में लखन के बडे भाई राजिन्दर पुत्र सुद्धी के घर पर बारावर आता जाता था रजिन्दर के सहयोग से प्रार्थी की लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया। दौरान पीडिता की जन्म तिथि 5 अगस्त 2007 रही है ।

दौरान पीड़ित ने बताया कि उसको पूरा विश्वास है कि लखन ही उसकी नाबालिग लड़की को भगा ले गया है ।वादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र थाना भिनगा पर दिया गया ।मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना प्रचलित हुई पीडिता की वरामदगी हुई।इस दौरान पीडिता ने बताया कि लखन व रजिन्दर का इस घटना मे कोई हाथ नही है ,वल्कि सन्नी उर्फ कृपाराम ग्राम वदरहिया थाना ललिया जिला बलरामपुर भगा कर ले गया था तथा सन्नी ने ही उसके साथ मुंह काला किया है ।

विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल हुआ न्यायालय पर विचारण प्रारम्भ हुआ ।विचारण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने किया ।विचारण के उपरान्त अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूपसे पाक्सो निर्दोष कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए दोषी को 25 वर्ष का सश्रम करावास व1,50000 रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषी को 1 वर्ष का साधारण करावास की सजा भुगतानी पड़ेगी अर्थदण्ड की राशि पीडिता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है।

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