Bulandahahr News: सिकंदराबाद पुलिस पर चलाई थी गोली, 5 दोषियों को हुई सजा मुकर्रर

Bulandshahr News: पुलिस पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने के 5 दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास व 8-8 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई।

Sandeep Tayal
Published on: 20 Jun 2025 9:21 PM IST
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सिकंदराबाद पुलिस पर चलाई थी गोली, 5 दोषियों को हुई सजा मुकर्रर (Photo- Social Media)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की सिकंदराबाद थाना पुलिस पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने के 5 दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास व 8-8 हजार रुपये जुर्माने की हुई सजा ,ADGC विजय शर्मा ने बताया कि 2016 में सिकंदराबाद के आसकीन पुत्र बदरुद्दीन, सरफराज ओर सरताज पुत्रगण इकराम, इमरान हैजा पुत्र अब्दुल रहीम, इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम निवासीगण सिकन्द्राबाद के खिलाफ इस संबंध में हुई थी FIR, आज ADJ 3 बुलंदशहर कोर्ट के न्यायाधीश मोहित निगम ने आज सुनाई है।

जानिए क्या था पूरा मामला

एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि अभियुक्त आसकीन पुत्र बदरुद्दीन, सरफराज और सरताज पुत्रगण इकराम निवासीगण मौ. बकरकसावन सिकनद्राबाद बुलन्दशहर, इमरान हैजा पुत्र अब्दुल रहीम निवासी कसाईवाडा बुलंदशहर, इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मौ.गौरखी सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में पुलिस पार्टी पर हथियारों से लैस होकर हमला करना व जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 5.5.2016 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं– 373/2016 धारा 147,148,307,149 आईपीसी के तहत दर्ज हुआ था, 28.7.2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही आज सम्पन्न करायी गई जिसमें उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध 4 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप एडीजे -3 कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश मोहित निगम ने आसकीन, सरफराज, सरताज, इमरान हैजा व इरशाद (उपरोक्त) को दोषी करार दे 03-03 वर्ष का कारावास व 8-8 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

Bulandahahr News: बुलंदशहर: लुटेरे शेरू को 10 साल कैद,₹13000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर

यूपी के बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद के बिजली घर के कर्मचारी को बंधक बना ट्रांसफार्मर की कॉपर कोयल लूटने के दोषी लुटेरे शेरू उर्फ शाहरूख पुत्र मुंशीरजा निवासी भैयापुरा थाना तरवागंज जनपद गौंडा को 10 वर्ष के कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा, ADGC विजय शर्मा ने बताया कि 2015 के इस मामले में ADJ 3 कोर्ट के जज वरुण मोहित निगम ने सुनाई सजा।

एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरूख पुत्र मुंशीरजा निवासी भैयापुरा थाना तरवागंज जनपद गौंडा द्वारा वर्ष- 2015 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत खुर्जा रोड स्थित बीजली घर पर खराब पडे ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल व तार लूटने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 15.01.2015 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं.40/15 धारा 395,397,412 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। 04.08.2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 4 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप शुक्रवार को एडीजे 3 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायधीश वरूण मोहित निगम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरूख ( उपरोक्त ) को दोषी करार दे 10 वर्ष के कारावास व 13,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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