Bulandahahr News: बुलंदशहर : 9 साल की मासूम के रेपिस्ट प्रशान्त को उम्र कैद,₹50000 जुर्माने की सजा मुकर्रर

Bulandahahr News: छतारी थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम किशोरी के रेपिस्ट प्रशान्त उर्फ चनुआ पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम धौरऊ थाना छतारी को उम्र कैद और ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

Sandeep Tayal
Published on: 25 Jun 2025 8:18 PM IST
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Bulandahahr News: बुलंदशहर जनपद के छतारी थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम किशोरी के रेपिस्ट प्रशान्त उर्फ चनुआ पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम धौरऊ थाना छतारी को उम्र कैद और ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एडीजीसी भरत शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में छतारी थाने में दर्ज हुए इस मामले में आज एडीजे/ पोक्सो 1 कोर्ट के जज मनोज कुमार सिंह तृतीय ने दोषी को सजा सुनाई है।

घर में अकेली देख मासूम से की थी दरिंदगी

एडीजे/पोक्सो कोर्ट 1 के एडीजीसी भरत शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2023 में छतारी थाना क्षेत्र निवासी 9 साल की एक बच्ची अपने घर में नहा रही थी, बच्ची के माता पिता खेत पर काम करने गए थे, बच्ची को अकेले देख अभियुक्त प्रशान्त उर्फ चनुआ पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम धौरऊ थाना छतारी घर में घुस गया और बच्ची के साथ दरिंदी की और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे फरार हो गया। इस मामले को लेकर 11.4.2023 को थाना छतारी पर मुअ.सं. 140/2023 धारा 452/376एबी आईपीसी व 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था।

20.04.2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। बताया कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध 7 गवाह परीक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 25.06.2025 को एडीजे/पोक्सो-01 कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त प्रशान्त उर्फ चनुआ (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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