Jhansi News: चर्चित अपहरण हत्याकांडः तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगा

Jhansi News: एडीजीसी क्राइम तेज सिंह गौर ने बताया कि दिसंबर 2023 में बरुआ सागर के ग्राम उजयान निवासी अंशुल यादव अपनी बहन को बाइक से झांसी छोड़कर देर शाम घर लौट रहा था।

Shishumanjali kharwar
Published on: 10 Oct 2025 3:26 PM IST
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Jhansi News: अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने बरुआ सागर में डेढ़ वर्ष पूर्व हुए चर्चित अपहरण कर हत्याकांड के आरोपियों पर दोषी माना है। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी क्राइम तेज सिंह गौर ने बताया कि दिसंबर 2023 में बरुआ सागर के ग्राम उजयान निवासी अंशुल यादव अपनी बहन को बाइक से झांसी छोड़कर देर शाम घर लौट रहा था।

जैसे ही अंशुल उज्यान गांव के पास पीपा पुल पर पहुंचा तभी वहां पहले से खड़ी लाल रंग की आई 10 गाड़ी ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे अंशुल घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गाड़ी सवार तीन आरोपी सुनील यादव, नीलू ओर धर्मसिंह अंशुल को उठाकर चार पहिया गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए और उसकी बाइक को नदी में फेंक दी। इसके दो दिन बाद आरोपियों ने अंशुल को हत्या करने के बाद शव बेतवा नदी में फेंक दिया था।

यह घटना पीपा पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इधर अंशुल के भाई प्रमोद यादव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अंशुल की लाश को एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से बरामद कर लिया था। शव मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण के मुकदमे को हत्या में तरमीम कर साक्ष्यों ओर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला सत्र न्यायधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने अभियोजन के द्वार प्रस्तुत साक्ष्य को प्रयाप्त आधार मानते हुए तीनो आरोपियों पर दोषी माना है।

इस जघन्य चर्चित अपहरण हत्याकांड के मामले में अदालत ने धारा 302 में तीनों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक- एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दफा 364 में दस साल का कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह -छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह दफा 201 में पांच साल का कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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