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Kushinagar News: बिना मान्यता संचालित स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, जांच के लिए गठित हुई टीम
Kushinagar News: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना मान्यता प्रमाण-पत्र के विद्यालय की स्थापना या संचालन नहीं कर सकता।
बिना मान्यता संचालित स्कूलों पर कसेगा शिकंजा (photo: social media )
Kushinagar News: जिले में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर ऐसे विद्यालयों की जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के 22 सितम्बर 2023 के निर्देशों के क्रम में की जा रही है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना मान्यता प्रमाण-पत्र के विद्यालय की स्थापना या संचालन नहीं कर सकता। नियमों के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद कुशीनगर में तहसील स्तर पर जांच समितियों का गठन किया गया है।
बिना मान्यता पाए विद्यालयों का संचालन तत्काल बंद
इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित उपजिलाधिकारी करेंगे। अन्य सदस्यों में क्षेत्राधिकारी (पुलिस) और खण्ड शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि उपजिलाधिकारी अपनी तहसील क्षेत्र में ऐसे विद्यालयों का सघन निरीक्षण कर समिति के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करें। बिना मान्यता पाए विद्यालयों का संचालन तत्काल बंद कराया जाए और वहां पढ़ रहे छात्रों का निकटवर्ती परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाए।
इसके साथ ही संस्था प्रबंधक के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे की कार्रवाई शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देशों के अनुरूप की जा सके।जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अवैध विद्यालयों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की यह पहल सराहनीय मानी जा रही है।
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