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Meerut News : 30 जून तक निषेधाज्ञा लागू, जुलूस-प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी
Meerut News : जिले में आगामी दिनों में पड़ने वाले संवेदनशील त्यौहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
orders imposed strict ban on processions and demonstrations in 30 June (Photo: Social Media)
Meerut News: जिले में आगामी दिनों में पड़ने वाले संवेदनशील त्यौहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ.वी.के सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 2 मई से 30 जून 2025 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
डीएम ने बताया कि क्रांति दिवस (10 मई), बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, मोहर्रम, चेहल्लुम जैसे अवसरों पर किसी भी अराजक तत्व द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं और कॉलेजों की परीक्षाएं भी इन दिनों में आयोजित होनी हैं, जिनमें शांति व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है।
क्या है आदेश में खास
- बिना अनुमति कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा।
- ध्वनि यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी जब तक पूर्व अनुमति न ली गई हो।
- किसी की दीवार या संपत्ति पर बिना इजाजत पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।
- कोई भी ऐसा आयोजन नहीं किया जा सकेगा जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या समुदाय की भावनाएं आहत हों।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति आपातकालीन है, इसलिए आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि जिले में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनी रहे।
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