संभल में फिर गरजेगा बाबा का बुलडोजर! तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और 80 घरों पर टूटा प्रशासन का कहर

Sambhal Illegal Construction: संभल में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई शुरू की। तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और 80 मकानों को नोटिस जारी, 15 दिन में वैध कागजात न होने पर बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा।

Harsh Sharma
Published on: 7 Oct 2025 6:42 PM IST
संभल में फिर गरजेगा बाबा का बुलडोजर! तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और 80 घरों पर टूटा प्रशासन का कहर
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Sambhal Illegal Construction: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने एक बार फिर अवैध निर्माणों पर सख्त कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक, सदर तहसील के हातिम सराय क्षेत्र में तालाब की जमीन पर बने लगभग 80 मकानों और एक मस्जिद को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मंगलवार को सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे गए हैं। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तालाब की जमीन पर भूमाफिया ने गैरकानूनी तरीके से प्लॉट बेच दिए थे। इस जमीन पर जो भी निर्माण हुआ है, उसे लेकर जांच चल रही है। सभी लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे अपने दस्तावेज पेश कर सकें। अगर तय समय में वैध कागजात नहीं दिखाए गए, तो मस्जिद सहित सभी अवैध ढांचे को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा।

कानूनी प्रक्रिया और मस्जिद पर नोटिस

अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है। प्रभावित पक्षों को अपनी जमीन से जुड़े साक्ष्य और कागजात तहसील में जमा करने का मौका दिया गया है। मंगलवार को टीम ने इलाके में 30 से ज्यादा अवैध प्लॉटों पर लाल निशान भी लगाए।बताया जा रहा है कि हातिम सराय इलाके में करीब 12 साल पहले एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो कथित तौर पर तालाब की जमीन पर बनी थी। जब राजस्व विभाग की टीम मौके पर सर्वे के लिए पहुंची तो मस्जिद का कोई जिम्मेदार व्यक्ति या मुतवल्ली सामने नहीं आया, जिसके बाद नोटिस मस्जिद पर चस्पा कर दिया गया।

भूमि अतिक्रमण पर प्रशासन का बड़ा अभियान जारी

यह अभियान संभल जिले में भूमि अतिक्रमण हटाने के बड़े अभियान का हिस्सा है। हाल के महीनों में प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को ढहाया है। इससे पहले, राया बूढ़ गांव में 2 अक्टूबर को तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद और करीब 30 हजार वर्ग फुट का विवाह भवन तोड़ा गया था। मस्जिद प्रबंधन ने इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। जून महीने में चंदौसी क्षेत्र में भी इसी तरह की कार्रवाई में रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद और 34 घरों को तोड़ा गया था। कुल मिलाकर, संभल में प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि चाहे वह कोई भी हो, तालाब या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी।

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