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Shravasti News: दहेज को लेकर महिला की हत्या करके शव को टुकड़े-टुकड़े करके जलाने वाले तीन आरोपी भेजे गए जेल
Shravasti News: आरोपी ने अपनी पत्नी को श्रावस्ती से लखनऊ लेकर जाने की बात कहकर घर से निकला और रास्ते में उसने मौका देखकर पत्नी की हत्या कर दी और शव को एक सुनसान बाग में ले जाकर कई टुकड़ों में काट डाला।
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Shravasti News: महिला की हत्या कर शव को जलाने के मामले में पुलिस ने घटना में शामिल एक और अभियुक्ता को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि मृतका के पति, देवर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।अब तीनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
एसपी घनश्याम चौरासिया ने बताया कि जिले में थाना हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र के गांव हरबंशपुर जब्दी निवासी सैफुद्दीन पुत्र अय्यूब खां ने बीते 14 मई को अपनी पत्नी मुकीना उर्फ सकीना का दहेज के लिए अपने भाई और मां के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। बताया है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को श्रावस्ती से लखनऊ लेकर जाने की बात कहकर घर से निकला और रास्ते में उसने मौका देखकर पत्नी की हत्या कर दी और शव को एक सुनसान बाग में ले जाकर कई टुकड़ों में काट डाला।
उसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी। उसने पत्नी के शरीर के टुकड़ों को जला दिया और फिर कुछ टुकडे नहर में ले जाकर मछलियों को खिला दिया। बताया कि मृतका का जला हुआ कुछ हिस्सा मौके पर मिला । उसी आधार पर जांच में यह तथ्य सामने आया कि उसके पति सैफुद्दीन ने अपने भाई रईश खां और मां के साथ मिलकर महिला की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बाग में ले जाकर जला दिया। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाते हुए तीनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने बताया कि महिला के हत्या वाले दिन उसके भाई सलाहुद्दीन ने अपने जीजा के घर मृतका बहन के यहा हाल लेने के लिए फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। जब वह घर आया तो उसे पता चला कि उसका पति उसे लखनऊ लेकर गया है। लेकिन शाम को उसका पति उसी इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया। जिससे मृतका के घरवालों को शक हुआ तो सलाहुद्दीन ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
जांच में पुलिस को उसके हत्या होने की बात पता चली। दो दिन नहर में शव की खोज की गई लेकिन सुराग नहीं लगा। शुक्रवार को महिला का जला हुआ हाथ उसके घर से करीब 500 मीटर दूर एक बाग से बरामद किया गया। तब जांच में निकलकर आया कि उसके पति सैफुद्दीन ने अपने भाई रईश खां , मां के साथ मिलकर महिला की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बाग में ले जाकर जला दिया था। एसपी ने बताया कि तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 85, 80(2), 238(ए), 351(3), 103(1) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में जेल भेज दिया गया है।
इस प्रकार की गंभीर घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की त्वरित गिरफ्तारी से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है तथा समाज में कानून व्यवस्था के प्रति सकारात्मक संदेश गया है। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या दहेज के लिए की गई थी। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष सौरभ सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा, उपनिरीक्षक मोहम्मद इमरान, मुख्य आरक्षी रामललित प्रसाद, दिलीप कुमार, जयशीष यादव, आरक्षी अभिषेक यादव व सोनू सिंह गौतम शामिल रहे हैं।
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