मेहुल चोकसी का भारत को प्रत्यर्पण अटका! बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में भगोड़े ने दायर की याचिका

Mehul Choksi: मेहुल चोकसी ने एंटवर्प कोर्ट के आदेश के खिलाफ 30 अक्तूबर को बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस अपील प्रक्रिया के दौरान मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का कामकाज निलंबित रहेगा।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 3 Nov 2025 8:10 PM IST
मेहुल चोकसी का भारत को प्रत्यर्पण अटका!  बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में भगोड़े ने दायर की याचिका
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Mehul Choksi: भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने अपने प्रत्यर्पण को वैध ठहराने वाले एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के आदेश को बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय (Court of Cassation) में चुनौती दी है। अधिकारियों ने सोमवार 3 नवंबर को जानकारी दी है। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स ने 17 अक्तूबर को दिए अपने आदेश में चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, जिसे भारत की प्रत्यर्पण की मांग को बड़ी जीत माना जा रहा था।

बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में अपील

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मेहुल चोकसी ने एंटवर्प कोर्ट के आदेश के खिलाफ 30 अक्तूबर को बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के सरकारी वकील ने पुष्टि करके बताया कि अपील केवल कानूनी योग्यता तक ही सीमित है, इसपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला किया जाएगा। इस अपील प्रक्रिया के दौरान मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का कामकाज निलंबित रहेगा। एंटवर्प की अदालत ने अपने 17 अक्तूबर के फैसले में कहा था कि चोकसी के खिलाफ लगे आरोप भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी के साथ धारा 201, 409, 420 और 477-ए, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1)(सी) और (डी) के तहत दंडनीय हैं।

चोकसी की दलील हो चुकी सिरे से खारिज

जिनमें भारी सजा का प्रावधान है। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि आपराधिक संगठन, ठगी, गबन और जालसाजी के आरोप बेल्जियम कानून के तहत भी दंडनीय हैं, जो प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं। अदालत ने चोकसी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया था जिनमें उसने प्रत्यर्पण अनुरोध को राजनीति से प्रेरित बताया था, अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की आशंका जताई थी। अदालत ने पाया था कि कथित अपराधों को राजनीतिक, सैन्य या गैर-प्रत्यर्पणीय कर अपराध नहीं माना जा सकता और इस बात का कोई आधार नहीं है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर किया गया था।

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी

मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपी है, जनवरी 2018 में घोटाले का पता चलने से ठीक पहले भारत से भाग गया था, उसने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। उसने बाद में बेल्जियम में पता चला था, जहां कथित तौर पर इलाज के लिए पहुंचा था। भारत ने अगस्त 2024 में बेल्जियम को उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा था। अब यह मामला बेल्जियम की शीर्ष अदालत में पहुंच गया है, जिससे भारत लाने की प्रक्रिया में एक और कानूनी मोड़ आ गया है। अब मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला किया जाएगा। इस अपील प्रक्रिया के दौरान मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का कामकाज पूरी तरब से निलंबित रहेगा।

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