मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए लिया अहम फैसला

SC on Vijay Shah: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नमंजूर कर दिया है।

Gausiya Bano
Published on: 19 May 2025 1:42 PM IST (Updated on: 19 May 2025 2:02 PM IST)
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SC on Vijay Shah: मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के विवादित बयान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने विजय शाह की माफी को दरकिनार कर दिया। साथ ही मामले की जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन (SIT) टीम का गठन किया, जिसमें तीन IPS अधिकारी शामिल होंगे। इनमें से एक अधिकारी महिला होगी, जो कि मध्य प्रदेश से बाहर की होगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने माफी मांग ली है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने उनकी माफी को नमंजूर करते हुए कहा कि कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है। मंत्री जी ने बगैर कुछ सोचे समझे भद्दे कमेंट किया.. और अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। आप एक पब्लिक फिगर हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। सेना के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। आपकी माफी को हम खारिज करते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक बचने का तरीका है। इससे बिल्कुल भी यह नहीं पता चलता है कि आप मानने के लिए तैयार हैं कि आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

आगे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के DGP को 20 मई की रात 10 बजे से पहले तीन IPS अधिकारियों की SIT गठित करने का आदेश दिया, जिसमें एक IG रैंक का होना चाहिए। साथ ही टीम में एक महिला अधिकारी होगी, जो मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से होंगीं। यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 मई तारीख बताई। इसी के साथ कोर्ट ने फिलहाल विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर दिया था विवादित बयान

मंत्री विजय शाह ने इंदौर जिले के महू में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा, हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी कर दी। विजय शाह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने इसे बेहद आपत्तिजनक और संवेदनहीन बताया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद इंदौर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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Gausiya Bano

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Content Writer

मैं गौसिया बानो आज से न्यूजट्रैक में कार्यरत हूं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। पत्रकारिता में 2.5 साल का अनुभव है। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूजबाइट्स और राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी हूँ।

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