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हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों ने ली राहत की सांस, SC ने लिया ये बड़ा फैसला
Retired Highcourt Judges Pension: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों की पेंशन मामले में आज अहम फैसला सुनाया है।
Retired Highcourt Judges Pension: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को हाई कोर्ट के जजों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जजों को समान पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे, फिर चाहे वे स्थायी जज रहे हों या फिर अतिरिक्त जज। जजों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।
CJI गवई ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिफ ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और ए जी मसीह की पीठ ने सोमवार को हाईकोर्ट जजों की पेंशन मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी जज को लेकर इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वह न्यायपालिका में किस तरीके से नियुक्त हुए है। वह चाहे बार से लिए गए हो या निचली न्यायपालिका से, वे प्रोमोट होकर आए हैं। हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जज 'वन रैंक, वन पेंशन' के सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी रिटायरमेंट की तारीख और प्रवेश के स्त्रोत की परवाह किए बिना पूरी और समान पेंशन के हकदार हैं।
जजों के साथ भेदभाव करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन
चीफ जस्टिस ने आगे संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए कहा कि अगर रिटायरमेंट के बाद टर्मिनल लाभों में किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, इसलिए यह फैसला लिया जाता है कि सभी जजों को पूरी पेंशन मिलेगी। अतिरिक्त और स्थायी जजों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव या अंतर करना संविधान के खिलाफ होगा। इसी के साथ कोर्ट ने आगे कहा कि अतिरिक्त जजों की फैमिली को भी उन्हीं रिटायरमेंट लाभों का अधिकार होगा, जो स्थायी जजों की फैमिली को मिलते हैं।
किसे कितनी मिलेगी पेंशन?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिए-
1. हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को हर साल 15 लाख रुपये की फुल पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
2. हाई कोर्ट के अतिरिक्त जजों सहित सभी जजों को हर साल 13.50 लाख रुपये को फुल पेंशन दी जाएगी।
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