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Aligarh News: ITI रोड पर लापरवाही भरा नाला निर्माण, नगर आयुक्त का बड़ा एक्शन
Aligarh News: नगर आयुक्त की चेतावनी — विकास कार्यों की सर्वोच्च प्राथमिकता की इस योजना में लापरवाही, मानक और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ITI रोड पर लापरवाही भरा नाला निर्माण (photo: social media )
Aligarh News: आईटीआई रोड पर अव्यवस्थित सीएम ग्रिड के नाला निर्माण कार्य को देखकर नगर आयुक्त ने एजेंसी पर लगाया 20 लाख का जुर्माना।
नगर आयुक्त की चेतावनी — विकास कार्यों की सर्वोच्च प्राथमिकता की इस योजना में लापरवाही, मानक और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह योजना यशस्वी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन की नगरों में विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना "मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)" (सी.एम. ग्रिड्स) के अंतर्गत है, जिसके तहत अलीगढ़ नगर निगम द्वारा लगभग 1518.75 लाख की लागत से वार्ड 54, 31, 30, आईटीआई रोड पर जेल पुल के पास स्थित बिजलीघर से आईटीआई रोड होते हुए बरौला पुल तक 1.78 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
निर्माण कार्य का निरीक्षण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। गत रात्रि इस सड़क पर कार्यदायी फर्म पी.पी.एस. द्वारा बिना नाले की सफाई किए सीधे आर.सी.सी. सीमेंट लगाकर नाले का निर्माण शुरू कर दिया गया था।
सूचना मिलने पर नगर आयुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और दोपहर में कार्यालय में जनसुनवाई के उपरांत मौके पर निरीक्षण किया।
मौके पर नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजवीर सिंह और कार्यदायी एजेंसी के साइट इंजीनियर से इस पर कड़ी नाराजगी जताई।
नाले को जेसीबी मशीन मंगवाकर ध्वस्त कराया
नगर आयुक्त ने सर्वोच्च प्राथमिकता की इस परियोजना में लापरवाही बरतने पर कार्यदायी एजेंसी मैसर्स पीपीएस बिल्डर के विरुद्ध 20 लाख की पेनल्टी लगाते हुए निर्माण किए गए नाले को जेसीबी मशीन मंगवाकर ध्वस्त कराया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता की इस विकास कार्य योजना में लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फर्म के विरुद्ध 20 लाख का जुर्माना लगाने के साथ-साथ भविष्य के लिए चेतावनी दी जा रही है। अगर भविष्य में दोबारा लापरवाही होती है, तो फर्म के अनुबंध को निरस्त करते हुए ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
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