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Auraiya News: 20 साल पुराने फिरौती अपहरण मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास
Auraiya News: यह मामला 29 जून 2005 का है, जब जनपद में दस्यु गिरोहों का जबरदस्त प्रभाव था। ग्राम भदोरा के जंगल में दस्यु गिरोह की मौजूदगी की सूचना पर तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रामलखन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा।
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Auraiya News: अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश की तरफ से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिससे अपराधी घटनाओं का अंजाम देने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। औरैया जिले में 20 साल पुराने एक बहुचर्चित फिरौती के लिए अपहरण के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) सैफ अहमद ने इस मामले में दो अभियुक्तों राजेश सिंह और ज्ञान सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
2005 से जुड़ा है मामला
यह मामला 29 जून 2005 का है, जब जनपद में दस्यु गिरोहों का जबरदस्त प्रभाव था। ग्राम भदोरा के जंगल में दस्यु गिरोह की मौजूदगी की सूचना पर तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रामलखन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने साहसिक अभियान चलाते हुए दो अपहृत व्यक्तियों, देवेंद्र और दिनेश को सुरक्षित मुक्त कराया।
मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पकड़ी थी दो बदमाश
मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों, राजेश सिंह (निवासी ग्राम क्योटरा) और ज्ञान सिंह (निवासी ग्राम भदोरा) को गिरफ्तार किया। इन दोनों को न्यायालय ने फिरौती के लिए अपहरण करने और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने के अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को उम्रकैद की सजा देने के साथ-साथ 31-31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दोनों अभियुक्त को भेजा गया इटावा कारागार
इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जाए, जिससे उन्हें न्याय मिल सके और कुछ राहत भी प्राप्त हो। दोनों दोषियों को अब जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है, जहां वे अपनी सजा पूरी करेंगे।
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