Azamgarh News : बुलडोजर की गर्जना से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप,प्रशासन ने की बेदखलीय की कार्रवाई

Azamgarh News: यह कार्रवाई 115 सी के तहत बेदखलीय किया गया है। अवैध अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की उपस्थिति में तहसीलदार लालगंज द्वारा जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटवाया गया है और आवागमन के लिए रास्ते की भूमि को खाली कराया गया।

Shravan Kumar
Published on: 5 May 2025 7:38 PM IST
Azamgarh news in hindi
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administration took bulldozer action encroachers caused panic (Social media)

Azamgarh News: जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के लालगंज तहसील के तरवा थाना क्षेत्र के चौकी टेहुआ गांव में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लालगंज तहसील प्रशासन की टीम ने चरागाह की भूमि पर अवैध मकान बनाकर रह रहे रामानंद पुत्र बिहारी व अन्य लोगों को पकड़कर 115 सी के तहत बेदखली की यह कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तहसीलदार लालगंज द्वारा जेसीबी चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया तथा रास्ते की भूमि को आवागमन के लिए खाली कराया गया। इसके बाद बचे हुए मलबे को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया।

ये रहें मौजूद

तहसीलदार द्वारा बताया गया कि अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जिन्होंने गांव सभा की भूमि पर कब्जा किया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा वह लोग स्वयं अपना कब्जा हटा करके सरकारी भूमि को खाली कर दें। इस अवसर पर तहसीलदार लालगंज श्रीमती अंजू यादव, राजस्व निरीक्षक हरिद्वार सिंह,रामप्यारे यादव,राहुल तोमर, संतोष कुमार,कुलभास्कर त्रिपाठी व उप निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह सहित भारी संख्या में महिला पुलिस बल मौजूद रही।

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, वहां पर एसडीएम/सीओ मौके पर जाकर जांच करते हुए लोक सम्पर्क अधिनियम निवारण के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें। उन्होने निर्देश दिया कि तहसील दिवस में जमीन कब्जा से संबंधित जो प्रार्थना पत्र आज प्राप्त हुए हैं, यदि उस प्रकरण में लेखपाल द्वारा बेदखली और मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया तो संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया जायेगा।

यदि दबंगों द्वारा सरकारी जमीन खाली करने के बाद पुन: कब्जा किया जाता है तो एसएचओ तत्काल क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज करें। यदि रास्ता/जमीन से संबंधित वाद सिविल कोर्ट में नहीं है तो तत्काल उसको खाली कराया जाये। उन्होने कहा कि किसी के कहने पर अधिकारी व कर्मचारी का ट्रांसफर नही किया जायेगा, दोषी पाये जाने वाले पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

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Ragini Sinha

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