Bulandahahr News: सुए से गोदकर की थी अमित की हत्या, दोषी दंपति को हुई उम्रकैद की सजा

Bulandahahr News:पुलिस जांच में सामने आया कि शमा और उसके पति जितेंद्र ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत अमित को अपने घर बुलाया और सुएं से गोदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।

Sandeep Tayal
Published on: 2 Jun 2025 9:40 PM IST
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सुए से गोदकर की थी अमित की हत्या, दोषी दंपति को हुई उम्रकैद की सजा (Photo- Social Media)

Bulandahahr News: यूपी के बुलंदशहर में वर्ष 2023 में सुए से गोदकर मोबाइल व्यापारी अमित की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में आज ADJ 4 बुलंदशहर के जज प्रमोद गुप्ता ने दोषी दंपति जितेंद्र पुत्र चंद्रपाल और उसकी पत्नी शमा उर्फ सीमा निवासी धमेड़ा को सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानिए क्या है पूरा मामला

ADGC नितिन त्यागी ने बताया कि मामला 11 नवंबर 2023 का है, जब नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले मोबाइल शॉपकीपर अमित पुत्र चिरंजी लाल की घर बुलाकर बर्फ फोड़ने वाले सुए से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। शव 2 दिन बाद डंपिंग ग्राउंड मिल्स बरामद हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि शमा और उसके पति जितेंद्र ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत अमित को अपने घर बुलाया और सुएं से गोदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।

बुलंदशहर पुलिस ने शक के आधार पर पति पत्नी को हिरासत में ले पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हुआ था। गौरतलब है कि जितेंद्र पहले भी एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है, और अब अमित की हत्या में दोष सिद्ध हुआ है।

मामले को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित कर न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई गई। नितिन त्यागी ने बताया कि इस मामले में आज ADJ 4 के न्यायधीश प्रमोद गुप्ता ने जितेंद्र और उसकी पत्नी शमा ( उपरोक्त ) को दोषी करार दे सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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