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Bulandshahr News: हाइटेक युग में ऑनलाइन ट्रिपल तलाक का वीडियो वायरल
Bulandshahr News: एसएसपी का कहना है कि तीन तलाक अब नहीं चलेगा, विवाहिता का शोषण किया तो तहरीर मिलने पर नियमानुसार रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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Bulandshahr News: मोदी सरकार ने भले ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए कानून बना दिया लेकर आज भी तीन तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे , ताजा मामला हाइटेक तीन तलाक का है, बकायदा बुलंदशहर के एक युवक ने ऑन लाइन ट्रिपल तलाक देने का वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में युवक एक माल में खड़ा होकर अपनी नव विवाहित बेगम का नाम लेकर तीन बार तलाक बोलता सुनाई पड़ रहा हैं। हालांकि एसएसपी का कहना है कि तीन तलाक अब नहीं चलेगा, विवाहिता का शोषण किया तो तहरीर मिलने पर नियमानुसार रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
देश में तीन तलाक मान्य नहीं, फिर भी वीडियो बना दिया तीन तलाक
आई टी का इस्तेमाल अब तीन तलाक जैसे गैर कानूनी काम के लिए भी किया जा रहा है। बुलंदशहर में हाइटेक तीन तलाक का मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक मुस्लिम युवक ने अपनी बेगम को तीन तलाक का वीडियो बनाकर भेजा। दरअसल युवक ने वीडियो में दवा किया कि फरवरी 2025 में सिकंद्राबाद की युवती से उसका निकाह हुआ था, युवक अपनी बेगम से संतुष्ट और खुश नहीं है, आरोप है कि उसकी पत्नी उसे परेशान कर रही है। तीन तलाक के इस वीडियो को लेकर एक मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है शरियत के कानून के मुताबिक युवक में तीन तलाक दे दिया। मगर अब भारत में तीन तलाक के मामले में इस्लामिक कानून प्रभावी नहीं हो पाएगा।
बता दे कि भारत सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए तीन तलाक अधिनियम, 2019 लागू कर दिया है। जिसके तहत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 में सजा का प्रावधान भी निहित किया गया हैं। तीन तलाक को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है, जिसमें पति को 3 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकता है।
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