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बुलंदशहर में रेपिस्ट को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर
बुलंदशहर के खुर्जा में युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने वाले परवेन्दर को ADJ कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास और ₹13,000 जुर्माने की सजा सुना दी है।
Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के खुर्जा नगर क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹13,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे एफटीसी-03 कोर्ट के न्यायाधीश शिवानन्द द्वारा सुनाया गया। एडीजीसी ध्रुव कुमार ने बताया कि दोषी परवेन्दर पुत्र स्व. अजयपाल, निवासी फायर स्टेशन वाली गली, थाना खुर्जा नगर, ने वर्ष 2023 में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि वह उसका वीडियो वायरल कर देगा और पैसों की मांग करते हुए उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
घटना की रिपोर्ट 27 सितंबर 2023 को थाना खुर्जा नगर में दर्ज की गई थी। मामले में गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 नवंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह केस "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित किया गया था, जिसके अंतर्गत मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर ने प्रभावी पैरवी की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद 20 सितंबर 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परवेन्दर को 10 साल के कठोर कारावास और ₹13,000 के जुर्माने की सजा दी। इस सख्त फैसले को कानून व्यवस्था के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।
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