Maharajganj News: महराजगंज में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पाक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

Maharajganj News: महराजगंज पाक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई।

Upendra Kumar
Published on: 2 Sept 2025 4:33 PM IST
Maharajganj News: महराजगंज में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पाक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की  सजा
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Maharajganj News: पाक्सो कोर्ट महराजगंज ने किशोरी से दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपित शैलेष गुप्ता उर्फ शिवा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह ऐतिहासिक निर्णय विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट पी.सी. कुशवाहा ने डीएनए रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।

यह मामला चौक थाना क्षेत्र का है। करीब दो वर्ष पूर्व शैलेष गुप्ता ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद लोक लाज के भय से पीड़िता ने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी और हरियाणा में अपनी बहन के पास चली गई। वहां स्वास्थ्य समस्या होने पर जब उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तो यह खुलासा हुआ कि वह आठ माह की गर्भवती है। इसके बाद उसकी बहन ने रोहतक में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि घटना स्थल महराजगंज जिले का है। इसलिए केस की विवेचना महराजगंज पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई। विवेचना में पुलिस ने पीड़िता और आरोपित का डीएनए टेस्ट कराया। रिपोर्ट में आरोपित की संलिप्तता की पुष्टि हो गई।

पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने मजबूत दलीलें पेश कीं। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकारते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है बल्कि समाज के लिए एक सख्त संदेश भी है कि ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा से बचना संभव नहीं होगा।

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Shalini singh

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