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Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद: अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
Balrampur News: अदालत ने आरोपी उदल पुत्र चुन्नीलाल निवासी औरहवा, थाना पचपेड़वा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद (photo: social media )
Balrampur News: बलरामपुर में जनपद न्यायालय ने नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी उदल पुत्र चुन्नीलाल निवासी औरहवा, थाना पचपेड़वा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला स्पेशल जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर की अदालत ने सुनाया।
मामला 19 मई 2022 का है। पीड़ित बालक के पिता ने थाना पचपेड़वा में तहरीर दी थी कि उनका चार वर्षीय पुत्र, जो आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ता था, को गांव का ही उदल टॉफी दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इस पर थाना पचपेड़वा में मुकदमा संख्या 139/22 धारा 377 भादंवि व 5(m)/6 पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक मुनीश चन्द्र दुबे ने की और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
प्रभावी पैरवी की गई
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत इस मुकदमे को चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में एएसपी विशाल पाण्डेय (नोडल प्रभारी मॉनीटरिंग सेल), विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह और थाना पचपेड़वा पुलिस की टीम ने अदालत में सशक्त पैरवी की।अदालत ने अभियुक्त उदल को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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