Chandauli News: न्यायालय ने दुराचारी को सुनाई दस वर्ष की कठोर सजा, अपराधियों में मचा हड़कंप

Chandauli News: 19 जनवरी 2019 को धारा-363,366,376(1) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त कुलदीप मौर्या पुत्र बसन्त निवासी तलपरा भरक्षा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

Ashvini Mishra
Published on: 23 July 2025 9:05 PM IST
Chandauli News: न्यायालय ने दुराचारी को सुनाई दस वर्ष की कठोर सजा, अपराधियों में मचा हड़कंप
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न्यायालय ने दुराचारी को सुनाई दस वर्ष की कठोर सजा  (photo: social media )

Chandauli News: जनपद के न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (एडीजे/स्पे0 पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा एक दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद के अलीनगर थाना में 19 जनवरी 2019 को धारा-363,366,376(1) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त कुलदीप मौर्या पुत्र बसन्त निवासी तलपरा भरक्षा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

10 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित

चंदौली पुलिस अधीक्ष आदित्य लांग्हे के निर्देशन में मानिटरिंग सेल प्रभारी उनि आकाश त्रिपाठी व रमाकान्त उपाध्याय (एसपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप बुधवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (एडीजे/स्पे0 पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त कुलदीप मौर्या पुत्र बसन्त निवासी तलपरा भरक्षा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कम समय में अपराधियों को सजा सुनाने पर इस तरह के अपराध करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

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पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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