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Bulandshahr News: करन शर्मा हत्याकांड के दो दोषियों को उम्र कैद, 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा मुकर्रर
Bulandshahr News: वर्ष 2023 में करन शर्मा पुत्र देवेंद्र शर्मा निवासी रामघाट की गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था।
Bulandshahr News (Social Media image)
Bulandshahr News: जनपद के रामघाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए करन शर्मा हत्याकांड में दो दोषियों, गुलाब सिंह पुत्र धर्मपाल केवट और नारायन पुत्र रामकुमार, निवासीगण रामघाट, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस फैसले की जानकारी एडीजीसी (अपर जिला शासकीय अधिवक्ता) भूपेंद्र राजपूत ने दी।
2023 में गला घोंटकर की गई थी हत्या
एडीजे अनूपशहर के जज विनीत चौधरी ने इस मामले में फैसला सुनाया। एडीजीसी भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि अभियुक्त गुलाब सिंह और नारायन द्वारा वर्ष 2023 में करन शर्मा पुत्र देवेंद्र शर्मा निवासी रामघाट की गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था।
इस संबंध में, मृतक के पिता ने 6 अप्रैल 2023 को थाना रामघाट में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई के दौरान, एडीजे अनूपशहर के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना।
सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश ने अभियुक्त गुलाब सिंह और नारायन को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय लिया। यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है और अपराध करने वालों को एक कड़ा संदेश देता है।
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