Chandauli News: मारपीट के मामले में आठ अभियुक्तों को सात वर्ष की कठोर सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना

Chandauli News: चंदौली न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी) द्वारा दोषी ठहराए गए इन अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना लगाया गया।

Ashvini Mishra
Published on: 11 July 2025 9:10 AM IST
Chandauli News: मारपीट के मामले में आठ अभियुक्तों को सात वर्ष की कठोर सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना
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Chandauli News: चंदौली जनपद में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आठ अभियुक्तों को सात वर्ष की कठोर सजा के साथ 17,000-17,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। चंदौली न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी) द्वारा दोषी ठहराए गए इन अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 20 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र में दिनांक 11.09.2005 को धारा 147, 148, 325, 504, 307 भादंवि एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त मनोज मौर्य पुत्र नन्दलाल मौर्य, नवल किशोर मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य, विंदू उर्फ विजय पुत्र ओमकारनाथ, रिंकू उर्फ रत्नेश पुत्र ओमकारनाथ मौर्य, कृष्णानंद मौर्य पुत्र रामनाथ, शशिकांत मौर्य पुत्र जयप्रकाश, मुसाफिर मौर्य पुत्र रामचरण, राघव मौर्य पुत्र रामचरण (सभी निवासी ग्राम रानेपुर, थाना बलुआ, जनपद चंदौली) के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी उप निरीक्षक आकाश त्रिपाठी, अभियोजन अधिकारी जयप्रताप सिंह (एडीजीसी), और थाना बलुआ के पैरोकार कांस्टेबल बृजेश सरोज द्वारा की गई प्रभावशाली पैरवी एवं साक्षियों के ठोस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया।विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) श्री रामबाबू यादव द्वारा सुनाए गए इस कठोर निर्णय के बाद जनपद में अपराधियों में हड़कंप मच गया हैं।

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