Fatehpur News: हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Fatehpur News : फतेहपुर की एससी/एसटी कोर्ट ने 2.5 साल पुराने हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

Ramchandra Saini
Published on: 8 Oct 2025 9:22 PM IST
Fatehpur News: हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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Fatehpur News: फतेहपुर में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट डा. मो. इलियास की अदालत ने बुधवार को ढाई वर्ष पुराने हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास के साथ ₹20,000 जुर्माना और धारा 201 आईपीसी के तहत तीन वर्ष की कैद व ₹3,000 अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) धर्मेंद्र उत्तम ने की। उन्होंने बताया कि घटना 8 फरवरी 2023 की मध्यरात्रि की है, जब अभियुक्त अजय शंकर यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी ग्राम रसूलपुर थाना औंग ने मृतक सुनील कुमार यादव को अंडा खिलाने के बहाने घर से बुलाया और बाद में उसकी हत्या कर शव छिपा दिया।

मृतक की पत्नी श्यामा देवी ने बताया कि उसके पति को आखिरी बार अभियुक्त के साथ जाते देखा गया था। जब उसने पति के बारे में पूछा, तो अजय शंकर ने बताया कि वह मजदूरी करने कानपुर चला गया है। बाद में 13 फरवरी 2023 को श्यामा देवी ने अपने पति का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर कपड़ों से पहचान की।

अभियोजक धर्मेंद्र उत्तम के अनुसार, पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पेचकस बरामद किया था। मामले में कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।

अभियोजक धर्मेंद्र उत्तम ने कहा कि यह सुनियोजित हत्या थी। अभियुक्त ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए मृतक को फंसाया और उसकी हत्या कर शव छिपाने का प्रयास किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को कड़ी सजा दी है, जिससे समाज में संदेश जाएगा कि अपराध का अंजाम हमेशा सजा ही होता है।मृतक की पत्नी श्यामा देवी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया हैं।

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