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Shravasthi News: श्रावस्ती: 32 साल पुराने हत्या केस में दोषी को आजीवन कारावास
Shravasthi News: भूमि विवाद में भतीजे की हत्या करने वाले आरोपी अशोक धर दुबे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद, साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
श्रावस्ती: 32 साल पुराने हत्या केस में दोषी को आजीवन कारावास (Photo- Newstrack)
Shravasthi News: श्रावस्ती। 32 साल पुराने जमीन विवाद से जुड़े हत्या मामले में आखिरकार न्यायालय ने दोषी को सजा सुना दी है। अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो बहराइच की अदालत ने आरोपी अशोक धर दुबे, निवासी सुविखा थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला वर्ष 1993 का है, जब गिलौला थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते अशोक धर दुबे ने तमंचे से गोली मारकर वादी के भतीजे की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। तीन दशक से अधिक समय तक चले इस मामले में अदालत ने आखिरकार मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को फैसला सुनाया।
न्यायालय का फैसला
अदालत ने माना कि भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। दोषी अशोक धर दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया गया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक है।
प्रशासन और पुलिस की भूमिका
इस सजा को सुनिश्चित कराने में पुलिस और अभियोजन पक्ष की अहम भूमिका रही। श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी ने जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए विशेष सतर्कता बरती। मॉनिटरिंग सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन, विशेष लोक अभियोजक, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकारों के समन्वित प्रयासों से अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए गए।
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