Gonda News: गोंडा में जमीन पर कब्जे का सनसनीखेज मामला, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप

Gonda News: लंबे समय तक जब अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

Radheshyam Mishra
Published on: 13 Jun 2025 6:27 PM IST
Gonda News: गोंडा में जमीन पर कब्जे का सनसनीखेज मामला, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप
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गोंडा में जमीन पर कब्जे का सनसनीखेज मामला   (photo: social media )

Gonda News: जिले में जमीन पर कब्जे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि पूर्व ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने न सिर्फ उसकी जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया, बल्कि विरोध करने पर पुलिस की मिलीभगत से उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर जबरन एक फर्जी इकरारनामा भी लिखवा लिया। लंबे समय तक जब अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के सख्त आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने पूर्व प्रधान, एक सफाईकर्मी समेत आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता ऋषिकेश मिश्र (निवासी- ग्राम बंजरिया) के अनुसार, 2 सितंबर 2022 को वह अपनी जमीन का दानपत्र कराने तहसील करनैलगंज गए थे। वहां उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना उनकी जमीन का फर्जी बैनामा संध्या तिवारी के नाम से तैयार किया जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया।


पुलिस हिरासत में कराया गया फर्जी सौदा!

पीड़ित का आरोप है कि इस घटना के कुछ दिन बाद, 7 सितंबर 2022 को जब वह लखनऊ जा रहे थे, तो आरोपी एक पुलिसकर्मी के साथ आए और उन्हें पकड़कर पहले बालपुर पुलिस चौकी और फिर कोतवाली करनैलगंज ले जाकर बंद कर दिया। अगले दिन उन पर शांतिभंग (151/107/116) की कार्रवाई कर दी गई। आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान ही उन्हें तहसील ले जाया गया और धमकाकर एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसमें 6 लाख रुपये का फर्जी अग्रिम भुगतान दिखाया गया। यह सब होने के बाद उन्हें एसडीएम के सामने पेश किया गया, जहां से वह जमानत पर रिहा हुए।


अधिकारियों ने नहीं सुनी तो कोर्ट ने दिया आदेश

रिहाई के बाद ऋषिकेश ने एसपी और डीएम समेत तमाम अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः, उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद, करनैलगंज कोतवाली पुलिस ने सुरेश कुमार, संध्या, रामपाल, शिवानंद, दिनेश कुमार, देवी सहाय, संजय कुमार और शिव बाबू ओझा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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