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Jaunpur News: पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट की चेतावनी, विभागाध्यक्ष नियुक्ति में अनदेखी पर उठे सवाल
Jaunpur News: डॉ. अवधेश कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास ने हाईकोर्ट में पैरवी करते हुए बताया कि पूर्व में भी कोर्ट ने वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन कुलपति ने आदेश का अनुपालन नहीं किया।
पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट की चेतावनी, विभागाध्यक्ष नियुक्ति में अनदेखी पर उठे सवाल (Photo- Social Media)
Jaunpur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि यदि न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन आठ सप्ताह के भीतर नहीं किया गया, तो कोर्ट प्रतिकूल आदेश पारित करने को बाध्य होगी। मामला विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ा है।
गाजीपुर स्थित विश्वविद्यालय से संबद्ध एक पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. अवधेश कुमार सिंह ने याचिका दाखिल कर दावा किया है कि वे विभाग के सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी गाइडलाइंस और विश्वविद्यालय के बायलॉज की अनदेखी करते हुए उनसे कनिष्ठ शिक्षक को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया।
कुलपति ने आदेश का अनुपालन नहीं किया
याचिकाकर्ता के अनुसार, टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीष कुमार सिंह, जो उनसे दो माह जूनियर हैं, को विभागाध्यक्ष बना दिया गया है। डॉ. अवधेश कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास ने हाईकोर्ट में पैरवी करते हुए बताया कि पूर्व में भी कोर्ट ने वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन कुलपति ने आदेश का अनुपालन नहीं किया।
पुनः रिट याचिका दाखिल की गई
जब कुलपति द्वारा आदेश की अनदेखी की गई, तो वर्ष 2025 में पुनः रिट याचिका दाखिल की गई। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए, अन्यथा अदालत भविष्य में प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगी।
यह मामला न केवल विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली बल्कि उच्च शिक्षा में नियमों के पालन को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। अब सबकी निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन पर टिकी हैं कि वह समय पर न्यायालय के आदेश का अनुपालन करता है या नहीं।
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