TRENDING TAGS :
Jhansi News: हत्या के दोषी को उम्रकैद और ₹50,000 जुर्माना: जिला जज का फैसला
Jhansi News: पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
हत्या के दोषी को उम्रकैद और ₹50,000 जुर्माना (photo: social media )
Jhansi News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर हत्यारोपी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बबीना थाना क्षेत्र में रहने वाले फिरोज कुरैशी ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रंजिश के चलते कसबे में रहने वाले मोहसिन उर्फ चंदा कुरैशी ने उसके चचेरे भाई मोहसिन की हत्या कर दी। पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
पुलिस अभिरक्षा से भागे जाने पर दो आरोपियों को सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने के मामले में दोषी मानते हुए चिन्हित माफिया समेत दो आरोपियों को दो-दो साल का कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाला रिंकू रायकवार और इटावा निवासी योगेंद्र सिंह को पुलिस कस्टडी में अदालत में पेशी पर ले जाया रहा था, तभी रास्ते से दोनों अभियुक्त भाग गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
बाइक चोरों को 2-2 साल का कारावास
स्पेशल डकैती कोर्ट ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में दोषी मानते हुए दो आरोपियों को दो-दो साल का कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि उल्दन थाना पुलिस ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पचवारा निवासी संजय उर्फ संजू व सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम धनाई निवासी योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। इननके पास से चोरी की तीन मोटर साइकिल बरामद की गई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!