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Jhansi News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल कारावास और एक लाख का अर्थदंड
Jhansi News: पुलिस ने आरोपी लालू के खिलाफ दफा 363,376 एडी, 323, 506 व 5/6 पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल कारावास और एक लाख का अर्थदंड (photo: social media )
Jhansi News: न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने चार साल पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल का कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 12 सितंबर 2020 को चिरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया था कि उसकी चौदह वर्षीय पुत्री शौच क्रिया करने गई थी, तभी मोंठ थाना क्षेत्र के ग्राम जरहाखुर्द निवासी लालू उर्फ उमाशंकर राजपूत अपनी बाइक के साथ आया और उसकी पुत्री को जबरन मोटर साइकिल पर ले गया। रास्ते में विपक्षी ने पिटाई की और एकांत स्थान पर ले जाकर बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर चला गया।
पुलिस ने लालू के खिलाफ दफा 363,376 एडी, 323, 506 व 5/6 पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी लालू राजपूत को दोषी मानते हुए बीस साल का कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लुटेरे को तीन साल का कारावास
न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि लहचूरा थाना क्षेत्र में रहने वाले रामकिशोर कुशवाहा ने 29 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर पर था, तभी ग्राम चकारा निवासी मल्टू उर्फ मनोज सेंगर आया और घर में घुसकर तीस हजार रुपया व सोने के जेवरात लूटकर ले गया था। पुलिस ने मनोज सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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