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Kasganj News: फेसबुक पर की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभद्र टिप्पणी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
Kasganj News: आरोपी साहिल खान के विरुद्ध कोतवाली कासगंज मैं उप निरीक्षक कर्मबीर सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 197 के तहत दर्ज की गई है
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Kasganj News: कासगंज नगर क्षेत्र मे निवास करने वाले एक युवक विक्की खान उर्फ साहिल खान ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक पर अपने अकाउंट से देश की सरकार और सेना के द्वारा आतंकवाद विरोधी मुहिम के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर पर अभद्रता पूर्ण टिप्पणी कर देश की सेना के मनोबल को कमजोर करने और सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है, पोस्ट वाइरल होने पर क्षेत्र मे भृमण शील उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त साहिल खान के विरुद्ध कोतवाली कासगज मैं मुकद्दमा दर्ज कराया गया है।
आरोपी साहिल खान के विरुद्ध कोतवाली कासगंज मैं उप निरीक्षक कर्मबीर सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 197 के तहत दर्ज की गई है जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता या प्रकाशित करता है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं धारा 66 एफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की एक धारा है जो साइबर आतंकवाद से संबंधित है। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को साइबर आतंकवाद के अपराध के लिए सजा देता है, जिसमें आजीवन कारावास तक का दंड शामिल हो सकता है.
प्रशासन द्वारा पूर्व मैं इस तरह की पोस्ट करने या देश विरोधी कार्य करने पर दण्ड देने की कार्यवाही की सूचना भी दी गई थी। मामले को लेकर हिन्दू वादी संगठन और भाजपा के कार्यकर्ताओं मैं रोष व्याप्त है उन्होंने इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है।।
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