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Meerut News: 20 साल की सज़ा: नाबालिग से गैंगरेप मामले में भूरे को मिली कठोर सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की बड़ी कामयाबी
Meerut News: यह मामला थाना भावनपुर क्षेत्र के ग्राम छिलौरा का है, जहां वादी यूनुस ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ तीन युवकों द्वारा किए गए गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
20 साल की सज़ा (photo: social media )
Meerut News: मेरठ की भावनपुर पुलिस को "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2017 में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी भूरे पुत्र इकबाल उर्फ पप्पे को विशेष पोक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना भावनपुर क्षेत्र के ग्राम छिलौरा का है, जहां वादी यूनुस ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ तीन युवकों द्वारा किए गए गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर तीनों अभियुक्तों—भूरे, आरिफ और सलमान—के विरुद्ध धारा 376डी आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की थी।
मामले की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी सदर देहात के पर्यवेक्षण में मामले की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। कोर्ट में सशक्त पैरवी अभियोजन अधिकारी नरेंद्र चौहान, कोर्ट मोहर्रिर अरविंद कुमार एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेंद्र सिंह द्वारा की गई।
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज विशेष पोक्सो न्यायालय ने भूरे को दोषी करार देते हुए कठोरतम सजा सुनाई। जबकि अन्य दो अभियुक्तों आसिफ और सलमान के नाबालिग होने के कारण उनकी पत्रावली पृथक कर juvenile न्यायालय में विचाराधीन है।
मेरठ पुलिस की इस सफलता को "ऑपरेशन कन्विक्शन" की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो कानून के डर और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
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