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Meerut News: बालिका से दुर्व्यवहार के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता

Meerut News: नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

Sushil Kumar
Published on: 17 July 2025 7:46 PM IST
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Meerut News: महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ मेरठ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत थाना हस्तिनापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

घटना वर्ष 2024 की है जब हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के भीमनगर निवासी अंकित उर्फ काला पुत्र विनोद कुमार ने एक नाबालिग बालिका के साथ उस समय छेड़छाड़ की थी, जब वह घर पर अकेली थी। साथ ही आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इस मामले में थाना हस्तिनापुर पुलिस ने तत्परता और गंभीरता से विवेचना करते हुए मु0अ0स0 162/2024, वाद सं0 1219/2024, धारा 65(2), 351(2) बीएनएस एवं 5ड/6 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर समय से चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।

पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी मवाना के पर्यवेक्षण एवं थाना हस्तिनापुर की सक्रियता के फलस्वरूप यह मामला सशक्त कानूनी पैरवी के साथ न्यायालय तक पहुंचा। विशेष पोक्सो न्यायालय तृतीय मेरठ में लोक अभियोजक आकाश अग्रवाल, मोहर्रिर आरती त्यागी, पैरोकार अमित कुमार एवं मॉनिटरिंग सेल के प्रयासों से अभियोजन पक्ष ने मजबूत पक्ष रखा।

17 जुलाई 2025 को अदालत ने अभियुक्त अंकित उर्फ काला को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। मेरठ पुलिस का कहना है कि महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Priya Singh Bisen

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