Pratapgarh News: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026: प्रत्याशियों की जमानत व खर्च तय

Pratapgarh News: राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित कर दी है।

Sanjay Pal Pratapgarh
Published on: 4 Nov 2025 9:47 PM IST (Updated on: 4 Nov 2025 10:06 PM IST)
Tri-level Panchayat Elections 2026: Candidates deposit and expenses fixed
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026: प्रत्याशियों की जमानत व खर्च तय (Photo- Newstrack)

Pratapgarh News: प्रतापगढ़। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने नामांकन शुल्क, जमानत राशि और प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

आयोग के निर्देशों के अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य ₹200 और जमानत राशि ₹800 तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिए यह शुल्क क्रमशः ₹100 और ₹400 रहेगा। इस पद के लिए अधिकतम खर्च सीमा ₹10,000 तय की गई है।

प्रधान ग्राम पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन शुल्क ₹600 और जमानत राशि ₹3,000 निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः ₹300 और ₹1,500 होगी। प्रधान उम्मीदवार ₹1.25 लाख तक खर्च कर सकेंगे।

सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए शुल्क ₹600 व जमानत ₹3,000 तय की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क ₹300 और जमानत ₹1,500 होगी। इस पद की अधिकतम व्यय सीमा ₹1 लाख तय की गई है।

सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को ₹1,000 नामांकन शुल्क और ₹8,000 जमानत राशि जमा करनी होगी। आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं के लिए यह ₹500 और ₹4,000 रहेगी। अधिकतम खर्च सीमा ₹2.50 लाख तय है।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए शुल्क ₹2,000 व जमानत ₹10,000 रखी गई है। आरक्षित वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए यह क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 रहेगी। इस पद के प्रत्याशी ₹3.50 लाख तक खर्च कर सकेंगे।

अध्यक्ष जिला पंचायत पद के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन शुल्क ₹3,000 और जमानत राशि ₹25,000 तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए यह ₹1,500 और ₹12,500 रहेगी। अधिकतम व्यय सीमा ₹7 लाख निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र केवल निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध होंगे और जमानत राशि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ही जमा करनी होगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला स्तरीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि सीओ सदर शिव नारायन वैश, जिला सूचना अधिकारी सविता यादव सहित मान्यता प्राप्त पत्रकार जौवाद अली, मो0 इस्तियाक, अजय कुमार पाण्डेय, गिरीश पाण्डेय एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन त्रिपाठी उपस्थित रहे। बैठक में जिला सूचना अधिकारी ने समिति के सदस्यों से कहा कि जिला स्तरीय स्थायी समिति का उद्देश्य पत्रकारों से उत्पीड़न से सम्बन्धित है यदि किसी भी प्रकार का पत्रकारों पर उत्पीड़न हो रहा है तो अवगत करा सकते है।


बैठक में समिति के पत्रकार सदस्यों ने पत्रकारों के उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों को रखा जिसमें बताया गया कि पट्टी कोतवाल अभिषेक सिरोही द्वारा पत्रकारों से अमर्यादित अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, प्रकरण को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित सीओ सदर को निर्देशित किया कि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

पत्रकार सदस्यों ने यह भी अवगत कराया कि मेडिकल कालेज में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कार्ड के आधार स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें नहीं मिल पाती है, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया कि प्राचार्य मेडिकल कालेज व सीएमएस को जिलाधिकारी की ओर से पत्र प्रेषित किया जाये कि यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार मान्यता कार्ड की आईडी दिखाता है तो प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाये मुहैया करायी जाये।

डीएम ने बैठक में यह भी निर्णय लिया कि किसी भी पत्रकार के उत्पीड़न सम्बन्धी कोई भी शिकायत है तो जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक मे समिति के सदस्यों को संज्ञान में लाते हुये प्रकरण को स्वयं रख सकते है। अन्त मेंं जिलाधिकारी ने जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया कि सम्बन्धित को पत्र भेजकर उसकी अनुपालन आख्या मंगवाकर प्रस्तुत की जाये।

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