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Raebareli News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि बढ़कर अब 1 लाख
Raebareli News: इस योजना के तहत, कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं ग्रहस्थी स्थापना हेतु सहायता राशि 60 हजार रुपये, खाते में जाएगा और वैवाहिक उपाहार सामग्री हेतु 25 हजार रुपये और कार्यक्रम आयोजन हेतु 15 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि बढ़कर अब 1 लाख (photo; social media )
Raebareli News: रायबरेली जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि को, अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत, कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं ग्रहस्थी स्थापना हेतु सहायता राशि 60 हजार रुपये, खाते में जाएगा और वैवाहिक उपाहार सामग्री हेतु 25 हजार रुपये और कार्यक्रम आयोजन हेतु 15 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
कन्या और उसके अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हों।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हो सकती है, जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद/तलाक हो गया हो और वह पुनर्विवाह करना चाहती हो।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन विभागीय वेबसाइट (लिंक उपलब्ध नहीं है) पर ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
प्राथमिकता
विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री और दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
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