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Sonbhadra News: थानाध्यक्ष समेत पांच पर दलित उत्पीड़न का केस, अदालत के आदेश पर दर्ज हुई FIR
Sonbhadra News: सोनभद्र में दलित महिला फुलवंती देवी की तहरीर पर अदालत के आदेश के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत पांच लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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Sonbhadra News: जिले में कानून की रक्षा करने वाले ही अब सवालों के घेरे में हैं। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के आदेश पर कोन थाना पुलिस ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित पांच लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अदालत के निर्देश पर कार्रवाई शुरू होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) को सौंपी गई है।
कोन थाना क्षेत्र के गौरासिंगा गांव निवासी पीड़िता फुलवंती देवी ने तहरीर में बताया कि बीते 8 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे उसकी बेटी के साथ गांव की चंद्रावती देवी, संगीता देवी, बेबी देवी और अन्य लोगों ने जमीन विवाद को लेकर हमला कर दिया था। उन्होंने लाठी-डंडों से उसकी और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे दोनों घायल हो गईं।पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद सूचना मिलने पर 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कोन अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर ने मेडिकल जांच से पहले थाने से अनुमति पत्र लाने को कहा। परिजनों के थाने पहुंचने पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने न तो मेडिकल की अनुमति दी, न ही एफआईआर दर्ज की। गंभीर हालत बताने के बावजूद पुलिस ने मामले को हल्के में लिया।
फुलवंती देवी ने बताया कि जब सीओ ओबरा को फोन से घटना की जानकारी दी गई, तब जाकर उसका प्राथमिक उपचार हुआ, लेकिन मेडिकल परीक्षण फिर भी नहीं कराया गया। मजबूर होकर उसने न्यायालय की शरण ली। अदालत ने सभी आरोपितों पर दलित उत्पीड़न सहित मारपीट और गाली-गलौज के आरोपों में केस दर्ज करने का आदेश दिया।न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने अब तत्कालीन थानाध्यक्ष, सीताराम यादव, चंद्रावती देवी, संगीता देवी और बेबी देवी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने कहा कि उसे अब अदालत से न्याय की उम्मीद है, क्योंकि पुलिस से न्याय की आस टूट चुकी थी।
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