यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा के बिल्डर पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मुकदमा कराया दर्ज

UP News: एएसजीआई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड पर आवंटियों और बैंकों को गुमराह करने के लिए फर्जी आदेश बनाने का आरोप लगा। उस पर यूपी रेरा ने एफआईआर दर्ज कराई है।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 3 Oct 2025 7:55 PM IST
यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा के बिल्डर पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मुकदमा कराया दर्ज
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UP News: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने गंभीर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में प्रमोटर एएसजीआई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई रेरा मुख्यालय लखनऊ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद की गई है।

फर्जी आदेश बनाकर ऋण लेने का प्रयास

यूपी रेरा को शिकायत मिली थी कि प्रमोटर ने अपनी परियोजना एप्पल टावर एस-2ए और एस-2बी (UPRERAPRJ8494) से जुड़े आवंटियों और वित्तीय बैंकिंग संस्थानों को गुमराह करने का प्रयास किया था। प्रमोटर ने कथित तौर पर एक फर्जी आदेश प्रस्तुत किया। यह कूटरचित आदेश बैंकों को अवैध रूप से ऋण प्राप्त करने के लिए दिया गया था। प्राधिकरण की जांच में तथ्य सामने आया कि प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत आदेश कभी भी रेरा द्वारा जारी नहीं किया गया था।

हालांकि परियोजना के समय विस्तार संबंधी विषय पर 24 फरवरी 2025 को प्रोजेक्ट की परामर्श एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई थी, किंतु उसमें कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूरी तरह कूटरचित और अवैध पाया गया है। इस मामले में एएसजी एप्पल बायर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त 2025 को प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी।

प्राधिकरण की ओर से मुकदमा कराया गया

एसोसिएशन ने प्रमोटर पर धोखाधड़ी करने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से ऋण लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में एसोसिएशन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। यूपी रेरा स्पष्ट किया कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से आवंटियों का आर्थिक और मानसिक शोषण होता है, इसके साथ ही वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता और रियल एस्टेट क्षेत्र की पारदर्शिता पर भी प्रभाव पड़ता है। प्राधिकरण की ओर से मुकदमा अवर अभियंता रमेश कुमार पाण्डेय द्वारा दर्ज कराया गया है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 338 और 336(3) के अंतर्गत दर्ज कर लिया है। यूपी रेरा के अधिकारियों ने कहा कि वे आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

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