1 नवंबर से GST रजिस्ट्रेशन होगा आसान - छोटे कारोबारियों को 3 दिन में मिलेगा ऑटो अप्रूवल

भारत सरकार ने व्यापारियों, आयातकों और छोटे व्यवसायों के लिए नए सुधार लागू किए हैं। CBIC ने पुरानी कस्टम्स अधिसूचनाओं को मिलाकर सरल और पारदर्शी व्यवस्था बनाई है, जबकि GST 2.0 के तहत Nirmala Sitharaman ने छोटे व्यवसायों को तीन दिन में अपना रजिस्टर बनवाने की सुविधा दी है, जिससे अनुपालन आसान होगा और व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा।

Sonal Girhepunje
Published on: 25 Oct 2025 5:01 PM IST (Updated on: 25 Oct 2025 5:15 PM IST)
1 नवंबर से GST रजिस्ट्रेशन होगा आसान - छोटे कारोबारियों को 3 दिन में मिलेगा ऑटो अप्रूवल
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Nirmala Sitharaman: भारत सरकार ने व्यापारियों, आयातकों और उद्योगों के लिए कस्टम्स और GST नियमों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 31 पुरानी कस्टम्स अधिसूचनाओं को एक साथ मिलाकर नया ढांचा तैयार किया है। यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसी दिन से GST में नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू होगा, जिससे छोटे और बड़े व्यवसाय, आयातक और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। इन सुधारों का उद्देश्य व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाना, अनुपालन का बोझ कम करना और भारत में “ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस” (EODB) को मजबूत करना है।

CBIC की नई कस्टम्स व्यवस्था - आसान और पारदर्शी नियम

CBIC ने कस्टम्स नियमों को सरल और साफ बनाने के लिए 1957 तक की पुरानी अधिसूचनाओं को मिलाकर नई कस्टम्स व्यवस्था तैयार की है। इस नई व्यवस्था से कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट्स, मेटल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक घटक और रत्न जैसे क्षेत्रों में व्यापार करना आसान होगा। अब व्यापारियों और आयातकों के लिए शुल्क और छूट के नियम समझना आसान होगा और व्यापार की प्रक्रिया तेज होगी। पुराने जटिल और पुराने नियम हटाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक परेशानियाँ कम होंगी और समय की बचत होगी।

GST रजिस्ट्रेशन सुधार - छोटे व्यवसायों के लिए आसान प्रक्रिया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि GST में नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम जल्द ही लागू होगा। यह छोटे व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए प्रक्रिया को बहुत आसान बनाएगा। नई प्रणाली में कम जोखिम वाले व्यवसाय, जिनकी मासिक टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये से कम है, को तीन कार्यदिवसों में अपना रजिस्टर बन जाएगा। इससे लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदनकर्ता फायदा उठाएंगे और टैक्स प्रक्रिया में देरी और परेशानी कम होगी।

यह सुधार GST 2.0 पहल का हिस्सा है। नए नियमों में दो-स्तरीय कर प्रणाली (5% और 18%) है और लक्ज़री या हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% कर लागू होगा। इसके अलावा, फाइलिंग प्रक्रिया सरल होगी, रिफंड ऑटोमैटिक होंगे और जोखिम आधारित ऑडिट से सही अनुपालन सुनिश्चित होगा।

मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि GST प्रणाली तेज़, आसान, पारदर्शी और व्यापार के अनुकूल बने। यह सुधार ईमानदार करदाताओं के लिए मददगार होगा और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

नई प्रणाली से छोटे व्यवसाय और सरकारी संस्थाएँ आसानी से अपना रजिस्टर कर पाएंगी, व्यापार आसान होगा और कर प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और आगे बढ़ने वाली बनेगी।

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