GST Tax Reform: कौन-कौन सी चीजें होंगी महंगी 22 सितंबर से?

GST 2.0 से महंगी होंगी लक्ज़री कार, मोटरसाइकिल, कोल्ड ड्रिंक और सिन प्रोडक्ट्स

Sonal Girhepunje
Published on: 4 Sept 2025 12:10 PM IST
GST Tax Reform
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GST Tax Reform: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST 2.0 लागू करने की घोषणा की है। इस नए सिस्टम में टैक्स स्लैब अब सिर्फ दो होंगे, जिससे टैक्स नियम सरल और समझने में आसान हो जाएंगे। 22 सितंबर 2025 से नए नियम लागू होंगे और इससे कई उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। विशेषकर लक्ज़री आइटम्स, मोटरसाइकिल, बड़ी कारें, कोल्ड ड्रिंक और सिन प्रोडक्ट्स अब नई 40% टैक्स स्लैब में आएंगे। यह बदलाव आम जनता और व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे खरीदारी और उद्योगों पर असर पड़ेगा।

महंगी होने वाली चीजें

नए टैक्स सिस्टम में 40% की उच्च टैक्स स्लैब बनाई गई है। इस स्लैब में सभी तरह की एसिड वाला पानी, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन वाले ड्रिंक शामिल हैं। इसके अलावा, 1,200cc से बड़ी कारें और लंबाई 4,000 mm से अधिक वाली कारें, 350cc से बड़ी मोटरसाइकिल्स, यॉट, निजी उपयोग वाले एयरक्राफ्ट और रेसिंग कार भी इस टैक्स के दायरे में आएंगी। कुछ सिन प्रोडक्ट्स जैसे पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद भी इस स्लैब में आएंगे, लेकिन यह तब लागू होगा जब संबंधित शर्तें पूरी हो जाएंगी।

तंबाकू और सिन प्रोडक्ट्स पर नियम

तंबाकू और जुड़ी चीजों पर तुरंत 40% GST लागू नहीं होगा। फिलहाल ये पुराने GST रेट और कंपंसेशन सिस के तहत रहेंगे। महामारी के दौरान राज्यों के राजस्व नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार ने कर्ज लिया था। तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, जर्दा, चुरोट और कच्चा तंबाकू कर्ज और उससे जुड़े ब्याज पूरी तरह चुका देने तक पुराने रेट पर ही रहेंगे। कर्ज चुकाने के बाद, GST काउंसिल यह तय करेगी कि ये प्रोडक्ट कब 40% टैक्स स्लैब में आएंगे। सरकार के बजट के अनुसार, इस साल 1.67 लाख करोड़ रुपये का कंपंसेशन सिस कलेक्शन होगा, जिसमें से 67,500 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में उपयोग किए जाएंगे।

2023-24 में 78,104 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1.24 लाख करोड़ रुपये कर्ज चुका दिया गया। कर्ज और उससे जुड़े ब्याज पूरी तरह चुक जाने के बाद कंपंसेशन cess हटा दिया जाएगा। इसके बाद ये प्रोडक्ट विशेष 40% GST स्लैब में शामिल हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कर्ज इस साल के अंत तक चुक सकता है और उसके बाद तुरंत नया GST रेट लागू कर दिया जाएगा।

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