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दिल्ली में हड़कम्प: 10 से 15 साल पुराने वाहनों ईंधन न देने का नियम लागू, जब्त भी होंगे
Old Vehicles: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के सभी पेट्रोल पंपों पर AI-संचालित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।
Old Vehicles
Old Vehicles: वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आज मंगलवार (1 जुलाई 2025) से एक बड़ा कदम उठाते हुए 'एंड-ऑफ-लाइफ' (EOL) वाहनों पर नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
AI-आधारित कैमरे करेंगे पुराने वाहनों की पहचान
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के सभी पेट्रोल पंपों पर AI-संचालित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पुराने वाहनों को स्वचालित रूप से पहचानेंगे, जिसके बाद उन्हें ईंधन जारी नहीं किया जाएगा। विवेक विहार में एक पेट्रोल पंप के प्रबंधक संजय डेढा ने बताया, "दिल्ली सरकार ने सिस्टम स्थापित कर दिया है। हम यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि सिस्टम ठीक से काम करता है या नहीं।" भारत पेट्रोलियम, लाल कुआं के सुपरवाइजर राम लगन शुक्ला ने पुष्टि की, "आज से यह नियम लागू हो गया है कि 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को यहां पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हम वाहन की स्थिति और उसके दस्तावेज़ों की भी जांच करेंगे।"
भारी जुर्माना और जब्त होंगे वाहन
इन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर चार पहिया वाहन मालिकों पर ₹10,000 का, जबकि दोपहिया वाहन मालिकों पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी घोषणा की है कि मंगलवार से सार्वजनिक स्थानों या ईंधन स्टेशनों के पास पार्क किए गए ऐसे ईओएल वाहनों को जब्त भी कर लिया जाएगा।
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