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वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल और नियम
Unified Waqf Management Rules 2025: केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट रूल्स 2025 लॉन्च किए हैं। नए पोर्टल और नियमों के जरिए वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड, पंजीकरण, ऑडिट और वित्तीय निगरानी की जाएगी। जानिए नए नियमों और पोर्टल के बारे में विस्तार से।
Unified Waqf Management Rules 2025:
Unified Waqf Management Rules 2025: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन नए नियमों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पंजीकरण, ऑडिट और उनके खातों का सही तरीके से रखरखाव करना है। अब देशभर की वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा।
तीन महीने के अंदर पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा
इस पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, उनका नया पंजीकरण, रजिस्टर का रखरखाव, खातों की जानकारी देना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना संभव होगा। वक्फ संपत्ति का प्रबंध अब अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OTP से लॉगिन करके पोर्टल पर रजिस्टर कर सकेगा और वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड कर सकेगा। नई वक्फ संपत्ति को बनने के तीन महीने के अंदर पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। वक्फ बोर्ड पोर्टल पर वक्फ रजिस्टर बनाए रखेगा। ये नए नियम वक्फ अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं और यह 8 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस कदम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार होगा।
90 दिनों में विवरण अपलोड अनिवार्य
नए नियमों के तहत सरकारों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वक्फ डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव इस पोर्टल और डेटाबेस की निगरानी और नियंत्रण करेंगे। हर राज्य को अपना नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो संयुक्त सचिव स्तर का होगा। इसके अलावा, केंद्र की सलाह से एक सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट यूनिट भी बनाई जाएगी।
इस पोर्टल में रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा भी होगी, जिससे पंजीकरण, संपत्तियों की जानकारी, गवर्नेंस, कोर्ट केस, विवाद निपटारा, वित्तीय निगरानी और संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके अलावा, सर्वे और विकास से जुड़ी जानकारियां भी पोर्टल पर उपलब्ध होंगी राज्य सरकारों को 90 दिनों के अंदर वक्फ संपत्तियों की सूची और विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर इसमें देरी होती है, तो 90 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन देरी का कारण भी बताना होगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
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