Baghpat News: उच्च न्यायालय ने दिगंबर जैन इंटर कॉलेज की समिति चुनाव को सही ठहराया

Baghpat News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ौत स्थित दिगंबर जैन इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव को वैध मानते हुए क्षेत्रीय समिति का आदेश किया रद्द, प्रबंधन बहाल।

Paras Jain
Published on: 29 Oct 2025 8:57 PM IST
Baghpat News: उच्च न्यायालय ने दिगंबर जैन इंटर कॉलेज की समिति चुनाव को सही ठहराया
X

Baghpat News

Baghpat News: दिगंबर जैन इंटर कॉलेज बड़ौत की प्रबंध समिति को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने क्षेत्रीय स्तरीय समिति द्वारा चुनाव को अवैध घोषित करने के आदेश को पूरी तरह रद्द करते हुए प्रबंध समिति को बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध अभिलेखों, सामग्री और दस्तावेजों के आधार पर प्रबंध समिति का चुनाव विधिसम्मत है और इसे निरस्त करना उचित नहीं था।

गौरतलब है कि कॉलेज में प्रबंध समिति का चुनाव वर्ष 2012 में हुआ था, जिसका कार्यकाल वर्ष 2017 में समाप्त हो गया था। लगभग आठ वर्षों बाद 16 मार्च 2025 को कॉलेज के सक्षम अधिकारी की अनुमति से नया चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में राकेश जैन अध्यक्ष, आनंद जैन उपाध्यक्ष, प्रवीण जैन प्रबंधक, रमेशचंद जैन कोषाध्यक्ष और अभिषेक जैन मंत्री चुने गए। इसके अलावा अतुल जैन, जयकिशन जैन, धनेंद्र जैन, आलोक जैन मित्तल, आलोक जैन, नवीन जैन और कामता प्रसाद जैन सदस्य पद पर निर्वाचित हुए।

चुनाव के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा इसे जल्दबाज़ी में कराए जाने का आरोप लगाकर क्षेत्रीय स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति दायर की गई थी। समिति ने मामले की सुनवाई कर प्रबंध समिति के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। इसके विरुद्ध प्रबंध समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने क्षेत्रीय स्तरीय समिति के आदेश को असंगत मानते हुए उसे पूरी तरह निरस्त कर दिया और मामले को पुनः समिति के पास भेजते हुए निर्देश दिया कि सभी उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों को देखते हुए नया निर्णय पारित किया जाए। इस फैसले के बाद प्रबंध समिति के पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। प्रबंधक प्रवीण जैन ने कहा कि सत्य और विधि की जीत हुई है।

1 / 6
Your Score0/ 6
Shalini singh

Shalini singh

Mail ID - [email protected]

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!