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Banda News: ADJ को जेल में तपते मिले बंदी, हाशिए में दिखी हर बैरक में दो कूलरों की अनिवार्यता
Banda News: अपर जिला जज सिंह ने तीन बैरकों समेत मुलाहिजा बैरक का भी जायजा लिया। बंदियों की विधिक सहायता संबंधी जरूरतें जानी। तीन बंदियों फ्री अधिवक्ता की सहायता भी मुहैया कराई।
ADJ को जेल में तपते मिले बंदी, हाशिए में दिखी हर बैरक में दो कूलरों की अनिवार्यता (Photo- Social Media)
Banda News: जिला जज देवेंद्र सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को मंडल कारागार पहुंचे अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीपाल सिंह को बैरकों में बंदी तपते मिले। भीषण गर्मी के मद्देनजर हर बैरक में न्यूनतम दो कूलरों की जरूरत को हाशिए में धकेल कर बंदियों को आग उगलते सीलिंग फैन के रहमो-करम रखा गया है। उन्होने बंदियों की परेशानी का संजीदगी से संज्ञान लिया। लेकिन इस बात कारागार प्रशासन को क्या निर्देश दिए, इसका खुलासा नहीं किया गया है।
बंदियों को दिए फ्री अधिवक्ता, दाखिल करेंगे जेल अपील
अपर जिला जज सिंह ने तीन बैरकों समेत मुलाहिजा बैरक का भी जायजा लिया। बंदियों की विधिक सहायता संबंधी जरूरतें जानी। तीन बंदियों फ्री अधिवक्ता की सहायता भी मुहैया कराई। एक बंदी को उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता की सुविधा दी है। बंदियों को बताया गया कि अधिवक्ता जेल अपील दाखिल करेंगे। सिंह ने बंदियों के व्यायाम उपकरण भी देखे। इस दौरान जेलर राजेश मौर्या, उप जेलर आलोक त्रिवेदी, उबैद अहमद और राशिद अहमद आदि उपस्थित रहे।
डीएम जे. रीभा लगाई निषेधाज्ञा, 30 से 2 जून तक प्रभावी
जिला मजिस्ट्रेट जे. रीभा ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के मद्देनजर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिले में 30 मई से 2 जून तक निषेधाज्ञा लागू की है। मकसद परीक्षा नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। परीक्षा केंद्रों की 200 गज की परिधि में सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर मोबाइल व स्मार्टफोन, आईटी गैजेट, डिजिटल वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, स्कैनर और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। कहीं भी लाठी, डंडा, बल्लम, फरसा तथा किसी भी तरह का शस्त्र आदि लेकर चलने में रोक रहेगी।
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