Banda News: बांदा में खेल राज्यमंत्री ने युवा मंगल दलों को सामग्री वितरित की, बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा

Banda News: खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीशचंद्र यादव ने सोमवार को बांदा जनपद में युवाओं और महिला मंगल दलों का उत्साहवर्धन किया।

Om Tiwari
Published on: 4 Aug 2025 7:20 PM IST
Banda News: बांदा में खेल राज्यमंत्री ने युवा मंगल दलों को सामग्री वितरित की, बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा
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Banda News: उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीशचंद्र यादव ने सोमवार को बांदा जनपद में युवाओं और महिला मंगल दलों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने ब्लॉकवार 25 महिला एवं युवा मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित कर उनके योगदान की सराहना की और उन्हें समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

राज्यमंत्री ने सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि युवा मंगल दल ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार हैं। उन्होंने कहा, "खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुणों का विकास करते हैं। साथ ही यह सामाजिक सौहार्द और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम भी हैं।"

बाढ़ राहत व बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण

राज्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान बांदा जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविरों, राशन वितरण और चिकित्सा व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता व तत्परता से चलाया जाए।

बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी

कार्यक्रम में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, जिलाधिकारी जे. रिभा, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी व मंगल दल के सदस्य मौजूद रहे।

पेंशन अदालत के लिए प्रत्यावेदन 18 अगस्त तक भेजें

चित्रकूटधाम मंडल के आयुक्त अजीत कुमार ने जानकारी दी कि एक सितंबर को मंडल स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक और उनके आश्रितों से 18 अगस्त तक प्रत्यावेदन तीन प्रतियों में मांगे गए हैं, जिन्हें मंडलीय कोषागार एवं पेंशन अपर निदेशक को डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजना अनिवार्य होगा।इसके अलावा सेवानिवृत्तकर्मी को एक प्रति अपने कार्यालय अध्यक्ष को भी देनी होगी और प्राप्ति रसीद प्राप्त करनी जरूरी है। शासन द्वारा निर्णीत या न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर इस अदालत में कोई विचार नहीं होगा।

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