Bareilly News: पूर्ति विभाग टीम नें पुलिस के साथ मिलकर गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार का किया भंडाफोड़, सिलैंडर व अन्य उपकरण किए जब्त

Bareilly News: मीरगंज के दिशा निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने पुलिस बल को साथ लेकर छापामार कार्रवाई करते हुए एक दुकान में अबैध रूप से संचालित गैस रिफलिंग के कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया।

Sunny Goswami
Published on: 20 May 2025 1:00 PM IST
Bareilly News: पूर्ति विभाग टीम नें पुलिस के साथ मिलकर गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार का किया भंडाफोड़, सिलैंडर व अन्य उपकरण किए जब्त
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Bareilly News: बरेली एसडीएम मीरगंज के दिशा निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने पुलिस बल को साथ लेकर छापामार कार्रवाई करते हुए एक दुकान में अबैध रूप से संचालित गैस रिफलिंग के कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। जिससे ऐसे कारोबारियों में हड़कम्प मच गया। टीम ने मौके से 14.2 के दुकान में रखे भारत गैस के सिलैंडर व रिफलिंग करने की मशीन आदि सामान जब्त कर लिया।

और जिलाधिकारी की संतुति के उपरांत पूर्ति निरीक्षक के द्वारा दी गई तहरीर पर शीशगढ़ पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया। और मामले की विवेचना शुरू करते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मामला मीरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जाफरपुर का है। विगत दिनों मुखबिर के माध्यम से उप जिलाधिकारी तृप्ति गुप्ता को गांव जाफरपुर में एक दुकान में अबैध रूप से गैस रिफलिंग का अबैध कारोबार किए जाने की सूचना मिली थी। जिसके तहत एसडीएम के निर्देश पर पूति निरीक्षक मीरगंज रवि कुमार सक्सेना व कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक कपिल कुमार अपने साथ शीशगढ़ थाना में तैनात एसएसआई सुशील कुमार व कांस्टेवल महेश कुमार को साथ लेकर गांव जाफरपुर में अबैध रूप से संचालित गैस रिफलिंग कारोबारी के यहां पहुंच गये । तो टीम को मौके पर ही दुकान में यासीन व इस्लाम बैठे हुए मिले।

और टीम को मौके पर भारत गैस के छह 14.2 किलोग्राम के सिलैंडर और एक पांच किलोग्राम का सिलैंडर व रिफलिंग करने के उपकरण आदि मिले। पूति निरीक्षक के मुताबिक टीम के समक्ष मौके पर बैठे दोनों लोगों यासीन व इस्लाम पुत्रगण रफीक अहमद निवासी गांव जाफरपुर ब्लाक शेरगढ़ ने पांच किलो ग्राम के सिलैंडरों में गैस रिफलिंग किया जाना स्वीकार किया। टीम के द्वारा बरामद किए गये गैस सिलैंडर व अन्य उपकरणों को अग्रबाल एचपी गैस ऐजेंसी शीशगढ़ के मैनेजर रवि गंगवार को सुपर्द कर दिए गये।

और पूति निरीक्षक रवि कुमार सक्सेना द्वारा जिलाधिकारी की संतुति के उपरांत तहरीर को शीशगढ़ पुलिस को दे दी गई। जिस पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दोनों आरोपियों यासीन व इस्लाम के खिलाफ नामजद मुकददमा दर्ज कर लिया और विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि विवेचना जारी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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