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Bulandshahr News: महिला को जिंदा जलाने वाले सुमित को उम्रकैद, ₹60,000 जुर्माना
Bulandshahr News: एडीजीसी भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में वर्ष 2018 में अरनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
महिला को जिंदा जलाने वाले सुमित को उम्रकैद (photo: social media )
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में महिला को जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी सुमित कुमार पुत्र दिनेश निवासी ग्राम जरारा, अरनिया को एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने उम्रकैद और 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में वर्ष 2018 में अरनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
एडीजीसी भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र दिनेश निवासी ग्राम जरारा, थाना अरनिया, जनपद बुलंदशहर द्वारा वर्ष 2018 में अपने गांव निवासी वादी मोहन सिंह की पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में 17.12.2018 को थाना अरनिया पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। 20.03.2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई, जिसमें 11 गवाह परीक्षित हुए। जिसके परिणामस्वरूप 11.09.2025 को एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने अभियुक्त सुमित कुमार उपरोक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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