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Bulandshahr News: बुलंदशहर: गैंगरेप के दोषी दो युवकों को 20-20 साल की कैद, 7-7 हजार का जुर्माना भी लगाया
Bulandshahr News: बुलंदशहर की एडीजे कोर्ट ने 2020 के गैंगरेप केस में दो युवकों को 20-20 साल की सजा और 7-7 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया।
गैंगरेप के दोषी दो युवकों को 20-20 साल की कैद, 7-7 हजार का जुर्माना भी लगाया (Photo- Newstrack)
Bulandshahr News: बुलंदशहर। जनपद बुलंदशहर की एडीजे/एफटीसी-3 कोर्ट ने पांच साल पुराने बहुचर्चित गैंगरेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ गैंगरेप करने के दोषी दो दोस्तों मोनू और पिंटू को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह सजा एडीजे/एफटीसी-3 के न्यायाधीश द्वारा 14 जुलाई 2025 को सुनाई गई।
क्या था मामला: साल 2020 की है ये शर्मनाक घटना
एडीजीसी ध्रुव वर्मा के अनुसार, मामला वर्ष 2020 का है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की एक युवती ने गांव नगला ढक निवासी मोनू पुत्र चरन सिंह और पिंटू पुत्र तेजप्रकाश के खिलाफ गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाते हुए थाना अहमदगढ़ में 21 अगस्त 2020 को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र
घटना की तफ्तीश के बाद 17 मार्च 2021 को पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित करते हुए बुलंदशहर के मॉनिटरिंग सेल ने लगातार प्रभावी पैरवी की।
मजबूत पैरवी से आया न्याय: दोष सिद्ध होने पर हुई सजा
प्रकरण में कुल 5 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप के अपराध में दोषी पाया। इसके बाद एडीजे/एफटीसी-3 कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 7-7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मिली सफलता
बुलंदशहर में चल रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान का यह एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है, जिसमें न्यायालय में समयबद्ध और सशक्त अभियोजन के जरिए पीड़िता को न्याय दिलाया गया।
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